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मास्क न पहनने पर अब तक निगम ने लगाया गया 48300 रूपये अर्थदण्ड

   मास्क न पहनने पर अब तक निगम ने लगाया गया 48300 रूपये अर्थदण्ड Aryan News   Chhattisgar कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने सक्रिय रहा निगम का म...

  

मास्क न पहनने पर अब तक निगम ने लगाया गया 48300 रूपये अर्थदण्ड




Aryan News  Chhattisgar
कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने सक्रिय रहा निगम का मैदानी अमला
कोरबा 09 जनवरी 2022 -नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वालों पर कार्यवाही करते हुए अभी तक 48300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है। आज भी यह कार्यवाही जारी रही तथा मास्क न लगाने पर आज भी अर्थदण्ड लगाया गया, लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे अनिवार्य रूप से मास्क पहने, कोविड प्रोटोकाल का पालन करें।

कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने तथा संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के मार्गदर्शन एवं आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा के दिशा निर्देशन में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निरंतर जमीनी कार्यवाही की जा रही है, एक ओर जहांॅ लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की समझाईश विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा है।

 निगम द्वारा अब तक 48300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है तथा इसी कड़ी में आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत मास्क न पहनने वालों पर निगम अमले ने अर्थदण्ड की कार्यवाही की तथा 6300 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोनांतर्गत 1000 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 500 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 600 रूपये, पं.रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 1900 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 300 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 1500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

जागरूकता हेतु कराई जा रही मुनादी– आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए वार्ड, बस्तियों, आवासीय व व्यवसायिक क्षेत्रों, मुख्य मार्गो, चौक-चौराहों, बाजारों आदि में निगम द्वारा लगातार लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। मुनादी का कार्य आज भी अनवरत रूप से जारी रहा तथा मुनादी के माध्यम से आमजन से अपील की गई कि वे घर से बाहर निलकने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा शासन प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करें

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